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27 मई को दरभंगा में SI परीक्षा, 10 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था
पुलिस अवर निरीक्षक मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में, परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा-163 लागू।

मुख्य बातें
- 27 मई को दो पालियों में होगी पुलिस अवर निरीक्षक मुख्य परीक्षा
- दरभंगा जिला मुख्यालय के 10 परीक्षा केंद्रों पर आयोजन
- परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में धारा-163 लागू
- मोबाइल, ब्लूटूथ समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर रोक
- लाउडस्पीकर और भीड़ जुटाने पर प्रशासन की सख्ती
दरभंगा में 27 मई को आयोजित होने वाली पुलिस अवर निरीक्षक मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। परीक्षा को शांतिपूर्ण, कदाचारमुक्त और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और विधि-व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
जिला दण्डाधिकारी श्री कौशल कुमार के आदेशानुसार सदर अनुमण्डल दण्डाधिकारी विकास कुमार द्वारा आदेश जारी करते हुए बताया गया कि यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 10:00 बजे से 12:00 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 02:30 बजे से 04:30 बजे तक चलेगी।
इन 10 केंद्रों पर होगी परीक्षा
प्रशासन द्वारा जिला मुख्यालय के कुल 10 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इनमें बीकेडी राजकीय बालक उच्च विद्यालय जिला स्कूल, एमएल एकेडमी ब्लॉक-बी, सीएम साइंस कॉलेज, एमएलएसएम कॉलेज, सीएम कॉलेज किलाघाट, प्लस टू एमएल एकेडमी ब्लॉक-ए, महारानी कल्याणी कॉलेज, केएस कॉलेज, प्लस टू सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय तथा राज उच्च विद्यालय शामिल हैं।
परीक्षा केंद्रों के आसपास लागू रहेगी धारा-163
अनुमण्डल प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। आदेश के अनुसार परीक्षा तिथि पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, हथियार लेकर चलने और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था फैलाने पर पूर्ण रोक रहेगी।
सुबह 07:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है ताकि परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर सख्त प्रतिबंध
प्रशासन ने साफ निर्देश जारी किया है कि परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, व्हाइटनर, ब्लेड तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, पुलिस बल, प्रशासनिक पासधारी, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस तथा शादी-विवाह से जुड़े लोगों को इस आदेश से आंशिक छूट दी गई है।
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