राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी एडीआर भवन में हुई महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक
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13 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी पर समीक्षा
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सीजेएम ने सुलह योग्य मामलों की प्रि-काउंसलिंग करने का निर्देश दिया
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सचिव ने बिना नोटिस आए मामलों के निपटारे की भी जानकारी दी
RxTv BHARAT, ब्यूरो दरभंगा —
राष्ट्रीय लोक अदालत को सफलतापूर्वक आयोजित करने को लेकर एडीआर भवन में विभागीय अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई।
बैठक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री शिव गोपाल मिश्र के निर्देश पर आयोजित की गई, जिसमें आगामी 13 दिसंबर 2025 को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक की अध्यक्षता मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जुनैद आलम और जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी ने की। समीक्षा के दौरान दोनों अधिकारियों ने विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की और सुलह योग्य लंबित मामलों की
प्रि-काउंसलिंग को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।
सीजेएम ने कहा कि विभागों से जुड़े ऐसे मामले जो न्यायालय में लंबित हैं और सुलह योग्य हैं, उनके पक्षकारों को लोक अदालत के लाभों की जानकारी दी जाए।
उन्होंने बताया कि एक ही दिन में मुकदमे के निष्पादन से पक्षकारों का समय, ऊर्जा और पैसे की बचत होती है, जिसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है।
सचिव आरती कुमारी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में ऐसे पक्षकारों के मामले भी निपटाए जाएंगे जो बिना नोटिस के उपस्थित होते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके लिए शर्त यह है कि मामला सुलह योग्य होना चाहिए और सभी पक्ष लोक अदालत की बेंच के सामने उपस्थित होने चाहिए। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों से लोक अदालत के दिन उपस्थित रहने का अनुरोध किया ताकि किसी भी पक्षकार को असुविधा न हो।
बैठक में डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, श्रम अधीक्षक, मापतौल अधिकारी, विद्युत विभाग के अधिकारी सहित कई विभागों के प्रतिनिधि मौजूद थे और सभी ने तैयारियों की स्थिति साझा की।
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