दरभंगा हत्याकांड में दो दोषियों को आजीवन कारावास

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📅 06 अगस्त 2026 | 🏷️ दरभंगा | 🚔 क्राइम

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हत्या के मामले में बड़ी सजा: दरभंगा के दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास, कोर्ट ने लगाया ₹10-10 हजार का जुर्माना

दरभंगा। जिले में गंभीर आपराधिक मामलों में स्पीडी ट्रायल के जरिए दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने की मुहिम लगातार जारी है। इसी क्रम में हत्या के एक मामले में दरभंगा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। माननीय न्यायालय ने सिमरी थाना क्षेत्र के हत्याकांड में दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

पुलिस कार्यालय, दरभंगा के अभियोजन कोषांग द्वारा जारी Conviction Report के अनुसार यह फैसला ADJ-10, दरभंगा की अदालत ने 06 अगस्त 2026 को सुनाया। यह मामला सिमरी थाना कांड संख्या-147/2023 से संबंधित है, जिसमें भारतीय दंड संहिता (भा.दं.वि.) की धारा 302/34 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

न्यायालय ने संगीता देवी, पति- राम कुमार साह उर्फ मुन्ना साह तथा कुंदन कुमार उर्फ बजरंगी, पिता- स्वर्गीय कमल मोहन लाल दास, दोनों निवासी ग्राम कमरौली, थाना सिमरी, जिला दरभंगा को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा दोनों पर 10,000-10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यदि जुर्माना जमा नहीं किया जाता है तो दोनों को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से श्री दिलीप कुमार साह, अपर लोक अभियोजक, दरभंगा ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर दोनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।

दरभंगा पुलिस ने बताया कि जिले में हत्या, अपहरण, मद्यनिषेध तथा अन्य संवेदनशील मामलों को विशेष श्रेणी में रखकर उनका स्पीडी ट्रायल कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य गंभीर अपराधों में दोषियों को समय पर सजा दिलाना, पीड़ितों को न्याय दिलाना तथा कानून का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी गंभीर मामलों की नियमित मॉनिटरिंग कर त्वरित अनुसंधान एवं प्रभावी अभियोजन के माध्यम से अपराधियों को कानून के अनुसार सजा दिलाने की कार्रवाई जारी रहेगी।

मुख्य बातें

  • सिमरी थाना के हत्या कांड संख्या 147/2023 में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास।
  • दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
  • जुर्माना नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास होगा।
  • ADJ-10, दरभंगा की अदालत ने 06 अगस्त 2026 को सुनाया फैसला।
  • स्पीडी ट्रायल के तहत दरभंगा पुलिस को गंभीर आपराधिक मामले में महत्वपूर्ण सफलता मिली।

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रिपोर्ट : जॉर्नलिस्ट रोहित, ब्यूरो दरभंगा

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